नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राज्य में अभी तक निकाय चुनावों की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है। जबकि निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी दो सप्ताह के भीतर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने नवंबर माह की तिथि नियत की है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले के अनुसार, जसपुर (ऊधमसिंह नगर) निवासी अनीस ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि राज्य में जसपुर नगरपालिका सहित प्रदेश के स्थानीय निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक निकाय चुनाव की घोषणा तक नहीं की है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि स्थानीय निकायों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। याचिका में कहा गया है कि राज्य में स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने में अब दो माह से कम का समय बचा है। इसके बावजूद सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है। इस जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं की शीघ्र ही निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित करे।